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मुख्य समाचार

यूएनजीए ने फिलिस्तीनी नागरिकों के सुरक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी

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संयुक्त राष्ट्र, 14 जून (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों के सुरक्षा का आग्रह किया गया है। यूएनजीए ने हमास द्वारा इजरायल पर हमले की निंदा की अमेरिकी मांग को खारिज करने के बाद इसे मंजूरी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अरब समर्थित प्रस्ताव को बुधवार को 120-8 के वोट से पारित किया गया, इसमें 45 ने मतदान नहीं किया।

फिलिस्तीन व इजरायल के बीच हाल में संघर्ष में वृद्धि के संदर्भ में इसमें नागरिकों की सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करने, साथ ही सभी तरह के उल्लंघनों के जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत के बारे में बताया गया।

साथ ही इस प्रस्ताव में इजरायली बलों द्वारा अत्यधिक, बेहिसाब व अंधाधुंध बलों का फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल पर खेद प्रकट किया गया।

प्रारंभ में अल्जीरिया, तुर्की व फिलिस्तीनियों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को अपने वोट से कुछ समय पूर्व की गई घोषणा में ज्यादा देशों का समर्थन मिला।

महासभा का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाता है। हालांकि, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के विपरीत यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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