मुख्य समाचार
पाकिस्तान : सर्वोच्च न्यायालय ने मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ाईं
लाहौर, 14 जून (आईएएनएस)| पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगामी आम चुनाव में खड़े होने की सशर्त अनुमति वापस ले ली। मुशर्रफ के वकील ने गुरुवार को सूचित किया था कि पूर्व सैन्य प्रमुख देश लौटने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद अदालत ने यह अनुमति वापस ले ली। जियो समाचार की खबर के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के चार सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ की वापसी से संबंधित मामले पर सुनवाई की। उन्होंने देश लौटने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध किया है। हालांकि अदालत ने 13 जून तक एक दिन की मोहलत देने के बाद उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
उनके वकील ने 2013 के आम चुनाव में उनके नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने के खिलाफ 2015 में पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया, मुशर्रफ देश लौटना चाहते हैं लेकिन ईद उल फितर की छुट्टियों और वर्तमान हालात को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने जवाब में कहा, हम अनिश्चितकाल के लिए अदालत को स्थगित कर रहे हैं, आपकी इच्छा पर अगली सुनवाई की जाएगी।
मुशर्रफ की अखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के महासचिव ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की कानूनी टीम समय-सीमा में विस्तार के लिए आवेदन करेगी।
मोहम्मद अमजद चौधरी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, हम उन्हें ईद-उल-फितर के बाद की तारीख निर्धारित करने का अनुरोध करेंगे। अगर वे सहमत होते हैं, तो मुशर्रफ वापस आ जाएंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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