मुख्य समाचार
अनूप घोष एक्सेंचर में सुरक्षा के प्रबंध निदेशक नियुक्त
सैन फ्रांसिस्को, 14 जून (आईएएनएस)| एक्सेंचर ने अनूप घोष को कंपनी के साइबर सुरक्षा व्यापार के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। घोष एक्सेंचर को अपना साइबर सुरक्षा अनुभव प्रदान करेंगे। हाल ही में वह अमेरिका के वर्जीनिया की मशीन लर्निग साइबर सुरक्षा कंपनी इंविंशिया इंक के पूर्व सीईओ और संस्थापक रहे थे। मार्च 2017 में आईटी सुरक्षा कंपनी सोफोस ने इंविंशिया को अधिग्रहित कर लिया था।
एक्सेंचर ने बुधवार को एक बयान में कहा, इंविंशिया के संस्थापक से पहले, घोष अमेरिकी रक्षा विभाग की डिफेंस एडवांसड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (डीएआरपीए) के कार्यक्रम प्रबंधक थे, यहां उन्होंने साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों का एक व्यापक पोर्टफोलियो बनाया और प्रबंधित किया था।
घोष ने अपनी नियुक्ति पर कहा, मैं उस समय एक्सेंचर में शामिल होने पर खुश हूं, जब साइबर सुरक्षा में असाधारण वृद्धि हो रही है। मुझे विश्वास है कि साइबर सुरक्षा का कार्य भविष्य में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की तकनीक-सक्षम टीमों द्वारा किया जाएगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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