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मुख्य समाचार

एनएसई को चालू वित्त वर्ष में सूचीबद्ध होने की उम्मीद

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कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) को उम्मीद है कि वह अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करने के बाद इसे चालू वित्त वर्ष में ही जारी कर देगी। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि शेयर बाजार अपने एसएमई प्लेटफार्म पर स्टार्ट-अप समुदाय के लिए भी एक खंड बनाने की तैयारी कर रहा है।

एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये ने यहां कहा, हम सभी मुद्दों का समाधान कर रहे हैं और जल्द ही हम इसे कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसी वित्त वर्ष में हम सूचीबद्ध हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत में सूचीबद्ध होने का माहौल अब 10 साल पहले की तुलना में काफी अलग है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्ट-अप्स सूचीबद्ध होना चाहती है और वे ‘विश्वसनीय विकल्प’ हैं।

उन्होंने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में कहा, मुझे उम्मीद है कि अगले 12-24 महीनों में भारत में और अधिक प्रौद्योगिकी कंपनियां सूचीबद्ध होंगी।

उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक समर्पित मंच था, लेकिन वह ज्यादा नहीं चला. हम इस पर काम कर रहे हैं कि नियामक परिप्रेक्ष्य में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है और इस मंच को किस तरह से बनाया जाए।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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