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उप्र : अवैध वसूली के विरोध में किसानों का हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज
बांदा, 15 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गुरुवार को कृषि मंडी परिसर में डेढ़ सप्ताह से सरकारी गेहूं खरीद केंद्र में गेहूं की खरीद न होने और केंद्र में दलालों द्वारा अवैध वसूली से परेशान किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने बलप्रयोग किया।
राज्य के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही गुरुवार को बांदा जिला मुख्यालय में मौजूद थे और इस साल गेहूं की रिकॉर्ड खरीददारी के आंकड़े पेश कर सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। ठीक उसी समय करीब डेढ़ सप्ताह से बांदा की राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में बने सरकारी गेहूं खरीद केंद्र में डेरा जमाए किसान गेहूं की खरीददारी न होने और दलालों द्वारा प्रति ट्रैक्टर 3,000 रुपये की वसूली किए जाने के विरोध में भारी हंगामा करने लगे।
हंगामा देख गेहूं खरीद केंद्र के प्रभारी ने पुलिस को सूचि किया और पुलिस ने लाठीचार्ज से किसाों को खदेड़ा।
पुलिस की लाठी से घायल किसान कामता प्रसाद ने आरोप लगाया कि करीब एक सैकड़ा से अधिक किसान हजारों क्विंटल अनाज के साथ डेढ़ सप्ताह से खरीद केंद्र को आशियाना बनाए हुए हैं, लेकिन बिना 3,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर की चढ़ौती दिए गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। इसी शिकायत को लेकर किसान कृषि मंत्री से मिलना चाह रहे थे।
केंद्र प्रभारी के इशारे पर पुलिस ने कई किसानों को पीटा है। गेहूं खरीद केंद्र प्रभारी दिनेश तिवारी के कहा, गेहूं खरीद केंद्र से अनाज उठाने का टेंडर नहीं मिला है, इसलिए जगह के अभाव में सभी किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा सकता।
उन्होंने वसूली किए जाने के आरोपों को निराधार बताया।
संवाददाताओं द्वारा जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को इस घटना की सूचना दी तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा है, जो खुद एक रिकॉर्ड है।
गौरतलब है कि गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 15 जून यानी शुक्रवार है और तिलहन खरीद की अंतिम तारीख चार जुलाई है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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