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सेना ने बाढ़ग्रस्त मणिपुर, त्रिपुरा में 1380 लोगों को बचाया
कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)| असम रायफल्स और सेना ने अबतक मणिपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 430 तथा त्रिपुरा में 950 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, असम रायफल्स और भारतीय सेना के जवानों ने अब तक मणिपुर में थॉबल के इरोंग, मैबम, उचिवा, अरापती, कियांगेई, अचनबिगई और मोंग्जाम गांव, इंफाल पूर्वी और इंफाल पश्चिमी जिलों से 430 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है।
बयान के अनुसार, जवानों ने त्रिपुरा में कैलाशनगर, इंदिरानगर, फटीक्रॉय, संतैल, कुमारघाट से 950 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बचाव अभियान अभी तक जारी है। वर्तमान में राज्य के कैलाशनगर में स्थित राहत शिविरों में 2000 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, नगर प्रशासन के आग्रह पर राज्य में सेना की कुल छह टुकड़ियां बचाव कार्य कर रही हैं।
बयान के अनुसार, बचाव और राहत कार्यो को देखते हुए असम रायफल्स और सेना द्वारा शिविर बनाने, राहत शिविर बनाने, आपातकालीन रसद आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और तटबंधों की मरम्मत करने में नगर प्रशासन की सहयता की जा रही है।
दोनों राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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