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मुख्य समाचार

फडणवीस ने अमेरिका में हाइपरलूप परीक्षण स्थल का दौरा किया

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मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने वर्जिन हाइपरलूप वन के लास वेगास स्थित एक परीक्षण स्थल का दौरा किया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। फडणवीस ने यह यात्रा राज्य सरकार और रिचर्ड ब्रैनसन की अगुवाई वाले वर्जिन समूह के बीच मुंबई-पुणे हाइपरलूप के निर्माण के लिए किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद की है।

उनके साथ कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉब लायड भी थे। उन्होंने प्रदर्शन ट्रैक का अध्ययन किया और महाराष्ट्र में इस प्रौद्योगिकी की तैनाती में तेजी लाने के लिए चर्चा की।

फडणवीस इससे पहले दुबई में थे और वे अमेरिका के बाद कनाडा जाएंगे।

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ने मुंबई से पुणे के बीच की दूरी तीन घंटे से घटाकर 25 मिनट करने के लिए हाइपरलूप परियोजना के लिए समझौता किया है।

राज्य सरकार और कंपनी ने पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है और पीएमआरडीए ने 15 किलोमीटर के परीक्षण ट्रैक के निर्माण के लिए जगह की पहचान कर ली है, जिसका निर्माण अगले साल किया जाएगा।

परीक्षण की सफलता के बाद, पूर्ण इलेक्ट्रिक हाइपरलूप का निर्माण चार सालों के अंदर या 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये होगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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