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मुख्य समाचार

तालिबान ने ईद के मौके पर लागू संघर्षविराम की समाप्ति की घोषणा की

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काबुल, 18 जून (आईएएनएस)| अफगानिस्तान में सुरक्षाबलों और तालिबान के बीच तीन दिवसीय संघर्षविराम समाप्त होता नजर आ रहा है। तालिबान ने रविवार रात को अपने लड़ाकों को फिर से हथियार उठाने का आदेश दिया।

‘बीबीसी’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का कहना है कि वह 10 दिनों के लिए एकतरफा संघर्षविराम जारी रखेंगे हालांकि हमला होने पर सुरक्षाबल खुद की रक्षा कर सकते हैं।

संघर्षविराम के दौरान सैनिकों और तालिबान विद्रोहियों के एक-दूसरे को गले लगाने के दृश्य देखे गए थे।

हाालंकि, हिंसा को पूरी तरह खत्म करने में संघर्षविराम असफल रहा।

नांगरहार प्रांत के गवर्नर के कार्यालय के बाहर जलालाबाद में आत्मघाती हमले में 18 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनभर घायल हो गए थे।

अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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