मुख्य समाचार
प्रवासी बच्चों को मां-बाप से अलग करने की नीति के खिलाफ मेलानिया ने उठाई आवाज
वाशिंगटन, 18 जून (आईएएनएस)| अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने मेक्सिको सीमा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले माता-पिता को उनके बच्चों से अलग करने वाली सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाई है। मेलानिया की प्रवक्ता स्टेफनी ग्रिशम ने रविवार रात जारी बयान में कहा, मेलानिया ट्रंप ने कहा कि वह बच्चों को अपने परिवारों से अलग होते देखना पसंद नहीं करती और उन्हें उम्मीद है कि सदन में दोनों पक्ष (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) एकजुट होकर आव्रजन कानून में सुधार करें।
उन्होंने कहा, मेलानिया मानती हैं कि हमें ऐसा देश बनने की जरूरत है जो सभी कानूनों का पालन करे लेकिन साथ में एक ऐसा देश भी बनना होगा, जो दिल से काम करे।
‘सीएनएन’ के अनुसार, अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने के दौरान पकड़े जाने वाले हर वयस्क को संघीय आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ता है और इस नीति के तहत उन्हें बच्चों से अलग कर दिया जाता है। चूंकि सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत माता-पिता पर मुकदमा चलाती है इसलिए बच्चों को उनसे अलग रखा जाता है।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार, 19 अप्रैल से 31 मई 2018 के बीच लगभग 2,000 बच्चों को उनके माता-पिता व अभिभावकों से दूर किया गया।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति के लिए बार-बार डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है।
इस नीति की बड़े स्तर पर निंदा की जा रही है। इससे पहले पूर्व प्रथम महिला लॉरा बुश ने भी इसे अनैतिक बताया था।
उन्होंने ‘वांशिगटन पोस्ट’ को लिखा, जीरो टॉलरेंस नीति क्रूर और अनैतिक है और इसने मेरा दिल तोड़ दिया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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