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मुख्य समाचार

ग्रामीण बैंकों की सूची में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पांचवें स्थान पर

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अगरतला, 18 जून (आईएएनएस)| त्रिपुरा ग्रामीण बैंक(टीजीबी) ने अपने कारोबार और वृद्धि की वजह से देश के 56 स्थानीय ग्रामीण बैंकों में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 42 वर्ष पुराने टीजीबी ने वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 44.14 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

बैंक के चेयरमैन मोहन गोस्वामी ने मीडिया से कहा, इस बैंक में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार की, 35 प्रतिशत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया(यूबीआई) की और 15 प्रतिशत त्रिपुरा सरकार की हिस्सेदारी है। बैंक पिछले 17 वर्षो से लाभ में है।

उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र(सिक्किम को छोड़कर) में टीजीबी उन आठ आरआरबी में शामिल है, जिसने सफलतापूर्वक लाभ अर्जित किया है।

गोस्वामी ने कहा कि अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों की तरह टीजीबी भी अपने ग्राहकों को सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर सेवा, ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन और मोबाइल बैंकिंग मुहैया कराता है।

उन्होंने कहा कि बैंक ने बीते वित्त वर्ष में कारोबार का दायरा 8,332.11 करोड़ रुपये तक बढ़ाया, जोकि पिछले वर्ष इसी समय किए गए कारोबार से 13.06 प्रतिशत ज्यादा है।

गोस्वामी ने कहा, त्रिपुरा में फिलहाल बैंक की कुल 159 शाखाएं हैं, जिसमें 15 अत्यंत छोटी शाखाएं (यूएसबी) हैं। इस ग्रामीण बैंक का जमा 10.46 प्रतिशत बढ़ा है और यह 31 मार्च, 2017 के 5381.74 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 5944.54 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा, जब अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंकों को बीते वित्त वर्ष में अत्यधिक घाटा हुआ है, टीजीबी ने 2017-18 में 44.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 178.65 करोड़ रुपये का कारोबारी लाभ कमाया है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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