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मुख्य समाचार

मल्लिका दुआ ने म्यूजिक वीडियो के साथ ट्रोल्स पर निशाना साधा

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मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)| कॉमेडियन मल्लिका दुआ ने कहा कि वह पहले अपने सभी ट्रोल से परेशान होती थीं, लेकिन अब उन्हें अनदेखा कर देती हैं। आईएएनएस को जारी एक बयान के मुताबिक, उन्होंने डिजिटल चैनल राइज बाय टीएलसी के लिए ‘ट्रोल्ड’ श्रृंखला के लिए एक संगीत वीडियो के साथ ट्रोल्स पर निशाना साधा।

ट्रोल से निपटने के अपने रास्ते पर, उन्होंने कहा, सबसे पहले, मैं बहुत दुखी थी, नाराज नहीं थी, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए काम करते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसकी सराहना करेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप महसूस करते हैं कि ये बेनाम, लापरवाह बेवकूफों (ट्रॉलर्स) का काम लोगों पर फालतू बातें करना है, जो उनसे बेहतर हैं।

उन्होंने कहा, आपको अहसास है कि गुमनामी की पहुंच सभी के पास है और इंटरनेट उनकी निराशा और असुरक्षा के लिए खुद को नफरत के रूप में प्रकट करने के लिए एक आउटलेट है। इसलिए वे खुद को ट्रोल कर रहे हैं, मुझे नहीं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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