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मुख्य समाचार

यूरोपीय पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत को 6 स्वर्ण पदक

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नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)| भारतीय एथलीटों ने जर्मनी में आयोजित यूरोपीय पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में छह स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सुरिंदर सिंह का रहा।

उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीतकर नए रिकॉर्ड बनाने के साथ सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक बन गए।

इसके अलावा, ओलम्पिया चैम्पियन मुकेश सिंह ने अपने पिछले रिकॉर्ड में सुधार करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते। विश्व चैम्पियन गौरव शर्मा ने भी एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

सुरिंदर, मुकेश और गौरव के अलावा, भारत के लिए रजत गोएल ने भी सोना जीता। अपने पिता और दिग्गज भारोत्तोलक मुकेश सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए विनय गहलोत ने इस चैम्पियनशिप में रजत पदक हासिल किया।

भारतीय टीम ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके दिग्गज भूपेंद्र धवन के मार्गदर्शन में इस चैम्पियनशिप में बेहतरी प्रदर्शन किया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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