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मुख्य समाचार

चुनाव प्रचार में मरियम के बेटे को उतार सकती है पीएमएल-एन

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इस्लामाबाद, 17 जुलाई (आईएएनएस)| परेशानियों से घिरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) चुनाव प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर को लांच कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं।

डॉन ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड विश्वविद्यालय में राजनीति के छात्र सफदर सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। वह रावलपिंडी के अदियाला जेल में सजा काट रहे अपने नाना नवाज शरीफ, पिता सेवानिवृत कैप्टन सफदर अवान और मां मरियम से मिलने जा सकते हैं।

शरीफ और उनकी बेटी को पिछले सप्ताह लंदन से लौटने के बाद लाहौर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जवाबदेही अदालत ने लंदन में उनके चार आलीशान फ्लैट से संबद्ध मामले में दोषी करार दिया है।

पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी ने डॉन ऑनलाइन को बताया कि यह तो नहीं पता कि जुनैद सफदर जेल में बंद अपने परिजनों से मिल सकेंगे या नहीं लेकिन वे कुछ निश्चित चुनाव क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं संबोधित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, यद्यपि पीएमएल-एन के उम्मीदवार सफदर को अपने चुनाव क्षेत्र में बुलाने के इच्छुक हैं, लेकिन योजना यह है कि वह एनए-127 (लाहौर-5) में नुक्कड़ सभाएं करेंगे जहां से अयोग्य घोषित होने से पहले उनकी मां चुनाव लड़ना चाहती थीं। इसके अलावा पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ चुनाव क्षेत्र एनए-132 (लाहौर-10) और एनए-59 (रावलपिंडी-2) में सभाएं कर सकते हैं। रावलपिंडी-2 पर पीएमएल-एन के नेता राजा कमरुल इस्लाम पूर्व आंतरिक मंत्री चौधरी निसार अली खान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस्लाम फिलहाल जेल में बंद हैं।

उन्होंने कहा कि सफदर की उनकी मां से मुलाकात के बाद जनसभाओं के लिए और चुनाव क्षेत्र चुनने तथा उनके भाषण तैयार करने का काम किया जाएगा।

पदाधिकारी ने कहा कि अगर शरीफ और उनकी बेटी की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी उनके और ज्यादा ऑडियो संदेश और संभव हो सका तो वीडियो संदेश जारी करेगी।

दोनों नेताओं का एक-एक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही जारी हो चुका है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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