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न्यूयॉर्क : जारेड कुशनर की पारिवारिक कंपनी पर जांच की आंच
न्यूयॉर्क, 17 जुलाई (आईएएनएस)| न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर की पारिवारिक रियल एस्टेट कंपनी ने ब्रुकलिन प्रॉपर्टी के किरायेदारों को परेशान किया, ताकि वे अपने किराये के अपार्टमेंट छोड़ सकें। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, विलियम्सबर्ग में केंट एवेन्यू के ऑस्टिन निकोलस हाउस में किरायेदारों ने मुकदमा दायर किया और कहा कि कंपनी ने बड़े निर्माण कार्य शुरू किए हैं और इस कारण हवा में खतरनाक विषाक्त पदार्थ घुल रहे हैं। इसके बाद सोमवार को डेमोक्रेटिक गवर्नर ने यह घोषणा की।
उन लोगों ने आरोप लगाया कि इमारत में शोरगुल हो रहा था और कीड़े-मकोड़े तेजी से फैल रहे थे।
न्यूयॉर्क स्टेट होम एंड कम्युनिटी नवीनीकरण आयुक्त रूथएन विस्नौस्कस ने कहा, गर्वनर कुओमो का किरायेदारों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है और हम आक्रामक रूप से मकान मालिकों के खिलाफ कदम उठाएंगे, जो लोगों को घरों से निकालने की धमकी देकर डराने की कोशिश करते हैं।
वर्तमान 20 और पूर्व किरायेदारों ने एक करोड़ डॉलर क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए सोमवार को मुकदमा दायर किया।
उस जगह पर निर्माण कार्य अप्रैल, 2016 में शुरू हुआ था।
किरायेदारों ने जून, 2017 के आसपास कुशनर कंपनियों के निर्माण के बारे में आवासन अधिकार के लिए पहल की।
उन्होंने अपना खुद का डेटा विश्लेषण किया और यह निर्धारित किया कि व्यापक रूप से सीसा, फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने वाले और अन्य जहरीले कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हैं।
सीएनएन के मुताबिक, कुशनर की कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि मुकदमा आधारहीन है और वहां रहने वालों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और सारा काम ‘न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिल्िंडग और अन्य नियामक एजेंसियों की निगरानी में किया गया।
उन्होंने कहा कि किरायेदारों पर कभी भी अपार्टमेंट छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला गया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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