मुख्य समाचार
मैनचेस्टर युनाइटेड के डालोट दो महीने के लिए बाहर
मैनचेस्टर, 19 जुलाई (आईएएनएस)| इंग्लिश फुटबाल क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड के डिफेंडर डियोगो डालोट घुटने में चोट के चलते दो महीने के लिए मैदान से बाहर हो गए हैं। वेबसाइट गेम येतु की रिपोर्ट के अनुसार, क्लब के कोच जोस मॉरिन्हो ने इसकी जानकारी दी है।
19 साल के पुर्तगाली खिलाड़ी डालोट ने पिछले महीने ही मैनचेस्टर युनाइटेड के साथ पांच साल का करार किया था। उन्हें पिछले सीजन में एफसी पोटरे के लिए खेलते समय घुटने में चोट लग गई थी।
मॉरिन्हो ने क्लब के प्री-सीजन टूर के दौरान संवाददाताओं से कहा, डालोट चोटिल है। हमें उनकी चोट की जानकारी है लेकिन सिर्फ चोट की वजह से ही हम उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। वह लीग के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हमारा मानना है कि वह सितंबर तक चोट से उबर जाएंगे।
मैनचेस्टर युनाइटेड शुक्रवार को क्लब अमेरिका के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले से अपने प्री-सीजन की शुरुआत करेगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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