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चंद्रशेखर आजाद पर आधारित ‘राष्ट्रपुत्र’ 14 सितंबर को रिलीज होगी
मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)| स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 112वीं जयंती पर सोमवार को प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज ने घोषणा की कि उनके जीवन पर आधारित ‘राष्ट्रपुत्र’ 14 सितंबर को रिलीज होगी। ‘राष्ट्रपुत्र’ आजाद द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत होगी। फिल्म का टीजर और मोशन पोस्टर भी लॉन्च किया जा चुका है।
आजाद ने आईएएनएस से कहा, ‘यह बहुत ही खास फिल्म है। मेरे दिल के करीब है। ब्रिटिश शासित देश में चंद्रशेखर उस समय के एकमात्र युवा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने खुद को ‘आजाद’ नाम दिया जिसका अर्थ स्वतंत्रता है।
उन्होंने कहा कि वह खुद मानसिक रूप से स्वतंत्र थे, उनका सपना देश को मुक्त कराना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग उनकी कहानी को विस्तार से नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद के योगदान के बारे में जानना चाहिए।
‘राष्ट्रपुत्र’ 26 भाषाओं में रिलीज होगी।
बॉम्बे टॉकीज की स्थापना 1934 में हिमांशु रॉय और देविका रानी ने की थी और इसने उस जमाने में कई हिट फिल्में दी थीं। भारतीय सिनेमा के इस ऐतिहासिक बैनर की छह दशक बाद ‘राष्ट्रपुत्र’ से वापसी हो रही है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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