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मुख्य समाचार

कपड़ा उद्योग ने की 31 जुलाई तक जमा इनपुट क्रेडिट रद्द नहीं करने की मांग

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)| कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन उज्जवल लाहोटी ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर के तहत बुनकरों के पास 31 जुलाई तक उपलब्ध फैब्रिक पर जमा इनपुट क्रेडिट रद्द नहीं करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि कर दाताओं के जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द होने से उन्हें नुकसान होगा, इसलिए सरकार को कपड़ा उद्योग की इस मांग पर ध्यान देना चाहिए। लाहोटी ने कहा, सरकार ने जीएसटी की हालिया बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के करदाताओं को भी उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड करने की अनुमति प्रदान की है, मगर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 जुलाई तक उपयोग नहीं किया जाने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द हो जाएगा। इसके बाद सरकार एक अगस्त से जमा होने वाले इनपुट टैक्स का रिफंड कर दाताओं को प्रदान करेगी।

लाहोटी ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में उपयोग होने वाले अधिकांश डाई (रंजक), केमिकल्स और पैकिंग के सामान पर 12 फीसदी और 18 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके अलावा फाइबर और यार्न पर क्रमश: 18 फीसदी और 12 फीसदी जीएसटी लगता है। जबकि फैब्रिक पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी है। उन्होंने बताया कि सीजीएसटी के सेक्सन 54 के अनुसार, जहां इनपुट क्रेडिट जमा उत्पाद पर जीएसटी की दर से अधिक है वहां उपयोग नहीं किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलेगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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