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छग : मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी
रायपुर, 31 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ के डॉ. मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का बेताज बादशाह बताया।
उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अपनी लेखनी से तत्कालीन समाज में राष्ट्रीय चेतना जागृत की और विभिन्न प्रकार की सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ जनजागरण का ऐतिहासिक कार्य किया।
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने 1918 में ‘सेवासदन’, 1922 में ‘प्रेमाश्रम’, 1925 में ‘रंगभूमि’, 1932 में ‘कर्मभूमि’ और 1936 में ‘गोदान’ जैसे कालजई उपन्यासों की रचना की।
मुख्यमंत्री ने साहित्य सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रेमचंद के योगदान को युगों-युगों तक याद रखा जाएगा।
प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास ग्राम लमही में और निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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