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खालिस्तान के पक्ष में रैली पर ब्रिटेन ने दी अधिकार की दुहाई
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| लंदन में 12 अगस्त को खालिस्तान के समर्थन में होने वाली रैली से पहले यहां ब्रिटिश उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन में लोगों को विरोध करने का अधिकार है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। मानवाधिकार के पक्षधर और अतिवादी विचार वाला समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 12 अगस्त को लंदन के ट्रेफलगर स्क्वे यर पर एक रैली करने की घोषणा की है। संगठन ने कहा कि इस मौके पर भारत के पंजाब के लिए स्वतंत्रता का जनमतसंग्रह करने पर ‘लंदन घोषणा’ जारी की जाएगी।
भारत ने गुरुवार को कहा कि यह फैसला ब्रिटेन को करना है कि वह हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों को कार्यक्रम की इजाजत देता है या नहीं।
विदेश मंत्रालचय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, हमने उपना ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि लंदन में एक अलगाववादी गतिविधि का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचती है।
पिछले महीने भारत ने इस संबंध में ब्रिटेन को नोटिस भेजकर सूचना दी थी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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