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असम एनआरसी का सिर्फ 30 प्रतिशत काम हुआ, घबराएं नहीं : मंत्री
अगरतला, 10 अगस्त (आईएएनएस)| असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने यहां शुक्रवार को कहा कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है और सरकार ने इसपर एक-तिहाई से भी कम काम पूरा किया है। राज्य के स्वास्थ्य और वित्तमंत्री सरमा ने कहा, जब यह पूरा होगा, इसको लेकर लोगों का विचार बदल जाएगा।
सरमा ने कहा, असम में एनआरसी पर केवल 30 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है। इसके आधार पर, लोगों को किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा, घबराने या अशांति पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका नाम एआरसी में शामिल नहीं है, वे वैध दस्तावेज के साथ निवेदन कर सकते हैं।
पीडब्ल्यूडी विभाग भी संभालने वाले सरमा ने कहा कि एनआरसी को अंतिम रूप देने में जाति या समुदाय का कोई भी मुद्दा नहीं है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और लोगों के सामने मौजूद है।
भाजपा त्रिपुरा मामलों के प्रभारी सरमा ने कहा, एनआरसी असम समझौते का एक भाग है, जो कि निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। हम समझौते के दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं। एनआरसी कार्य की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है।
त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा(आईपीएफटी) और विपक्षी इंडीजीनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा(आईएनपीटी) और नेशनल कांफ्रेंस ऑफ त्रिपुरा(एनसीटी) समेत कई पार्टियों ने राज्य में एनआरसी की मांग की है।
सरमा ने कहा, पहले हमें इसे असम में सफलतापूर्वक करने दीजिए। हमने इस कार्य में 100 करोड़ रुपये लगाए हैं, किसी भी अन्य नतीजे पर पहुंचने से पहले, नतीजों का इंतजार करते हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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