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मप्र की कांग्रेस चुनाव समिति का ऐलान
भोपाल, 10 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इस समिति में 24 नेताओं के अलावा सभी संगठनों के प्रमुखों और विभागाध्यक्षों के सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने शुक्रवार को चुनाव समिति का ऐलान किया। इस समिति में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिह, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, राजमणि पटेल, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, इंद्रजीत पटेल, सत्यव्रत चतुर्वेदी, आरिफ अकील, गोविद सिह, सुंदर लाल तिवारी, मीनाक्षी नटराजन, सज्जन सिह वर्मा, डॉ़ विजयलक्ष्मी साधो, उमंग सेंगर, महेंद्र जोशी, गोविद सिह राजपूत, प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष राम निवास रावत, बाला बच्चन, सुरेंद्र चौधरी और जीतू पटवारी आदि को शामिल किया गया है।
इसके अलावा प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष और विभागों के चेयरमैन को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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