प्रादेशिक
‘गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की घटना नहीं’
पणजी| गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर का दावा है कि 11 माह पहले राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से लेकर अब तक यहां सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने की कोई भी घटना नहीं हुई है। इस संबंध में पिछले 11 माह में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में गुरुवार को लिखित जवाब में कहा कि एक अप्रैल, 2014 से 28 फरवरी, 2015 के बीच शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाले राज्य आबकारी विभाग ने 40 जगह छापेमारी की, लेकिन किसी भी छापेमारी में गोवा आबकारी शुल्क अधिनियम, 1964 के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राज्य की गठबंधन सरकार ने पिछले साल सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगाने का वादा किया था। उनका दावा था कि पर्यटक सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा व उपद्रव करते हैं। इसलिए इन पर रोक लगाने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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