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मुख्य समाचार

कानून मंत्रालय ने सीजेआई मिश्रा से उत्तराधिकारी का नाम मांगा

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नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को खत लिखकर उस न्यायाधीश का नाम आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है, जो उनकी जगह लेंगे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस पत्र को दो-तीन दिन पहले मुख्य न्यायाधीश कार्यालय भेज दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश मिश्रा के दो या तीन सितंबर तक जवाब देने की उम्मीद है।

अगर वरिष्ठता के चलन से देखा जाए तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं, जो मौजूदा सीजेआई की जगह लेंगे।

चलन के अनुसार, सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान न्यायाधीश को पद छोड़ने से 30 दिन पहले अपने उत्तराधिकारी के बारे में सिफारिश भेजनी होती है, ताकि प्रधान न्यायाधीश को सही समय पर नामित किया जा सके।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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