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टीवी जगत की जगह कोई नहीं ले सकता : सेहबान अजीम
मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)| एक दशक पहले एक शॉर्ट फिल्म के साथ अपना अभिनय सफर शुरू करने वाले अभिनेता सेहबान अजीम को लगता है कि कोई भी छोटे पर्दे पर हावी नहीं हो सकता है।
अजीम ने धारावाहिकों के साथ धीरे-धीरे अपने लिए टीवी का रास्ता तैयार किया था। 32 वर्षीय अभिनेता ने मंगलवार को अपने आगामी कार्यक्रम ‘तुझसे है राबता’ के प्रमोशन के दौरान यहां मीडिया को बताया, निस्संदेह वेब सीरीज का चलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीवी हमेशा यहां रहेगा। कोई भी टीवी जगत की जगह नहीं ले सकता।
उन्होंने कहा, अब, टीवी विविधता परोस रहा है। दर्शकों के पास अपनी रुचि के हिसाब से देखने का विकल्प है। अभिनेताओं को अब टीवी पर और अधिक किरदार मिलने लगे हैं। टीवी बाहर से आए लोगों के लिए काम और रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है।
अजीम ने कहा, टीवी माध्यम का सबसे अच्छा हिस्सा है सेंसरशिप। यहां सेंसरशिप है जिसके कारण परिवार के सदस्य अभी भी साथ बैठकर टीवी पर कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कोई नियंत्रण नहीं है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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