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मुख्य समाचार

एशियाई खेल (हॉकी) : सेमीफाइनल में मलेशिया से हारा भारत

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जकार्ता, 30 अगस्त (आईएएनएस)| मौजूदा चैम्पियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम को गुरुवार को 18वें एशियाई खेलों में पेनाल्टी शूटआउट तक गए सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ 6-7 से हार का सामना करना पड़ा।

भारत को अब कांस्य पदक के लिए शनिवार को मैच खेलना पड़ेगा। इस हार के साथ ही भारत का टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलम्पिक के लिए सीधा क्वालीफाई करने का सपना हो पूरा नहीं हो सका।

निर्धारित समय तक 2-2 का स्कोर रहने के बाद पेनाल्टी कॉर्नर में मलेशिया के सात खिलाड़ियों के प्रयास सफल रहे जबकि भारत के छह खिलाड़ी ही गोल करने में कामयाब हो पाए।

इससे पहले निर्धारित समय में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह (33वें मिनट) और वरुण कुमार (40वें मिनट) जबकि मलेशिया के लिए फैजल सारी (40वें मिनट) और मुहम्मद रहीम (59वें मिनट) ने गोल दागे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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