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मुख्य समाचार

पैरों से लाचार महिला का सफल इलाज, अपने पैरों पर खड़ी हुई

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गुरुग्राम, 30 अगस्त (आईएएनएस)| गुरुग्राम के नारायणा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में पैरों से लाचार 31 वर्षीय सुमन का पूरा इंटरनल फंक्शन बदला गया और सफल इलाज के बाद महिला अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो गई।

31 वर्षीय सुमन पंचाल एक नवजात बच्चे की मां हैं, जो न तो बैठ सकती थी और न ही अपना कोई काम अपने आप कर सकती थी। इस गंभीर समस्या से सुमन के साथ-साथ उनके बच्चे का भविष्य भी अंधकार में था।

दरअसल 18 महीने पहले सुमन के पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हुआ था। इस दौरान सुमन गर्भावस्था में भी थी। गर्भावस्था के साथ-साथ दर्द भी बढ़ता गया, लेकिन सुमन ने उस अवधि के दौरान कोई इलाज नहीं करवाया। बच्चे को जन्म देने के कुछ दिनों बाद मामूली से दर्द ने रीढ़ के निचले हिस्से में टुबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लिया।

नारायणा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में आथेर्पेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जरी के चिकित्सक राजेश कुमार वर्मा ने कहा, सुमन की समस्या की जांच की गई। उनकी निचली रीढ़ की एमआरआई से ये पता चला कि रीढ़ की हड्डी में काफी दिक्कत है और उसके साथ ही बीच की रीढ़ की हड्डी में पस बन चुका था। उस पस को हमने सर्जरी के दौरान निकाला और दुबारा से उन हड्डियों को उन्हीं जगह पर फिक्स कर दिया।

सर्जरी के तुरंत बाद ही सुमन को अपने पैरों की उंगलियों में सुधार दिखना शुरू हो गया। अब सर्जरी को लगभग दो महीने हो चुके हैं और सुमन बिना किसी सहारे के अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चल फिर सकती है और अब उसकी पीठ में भी कोई दर्द नहीं है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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