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टाटा एआईए की नई स्कीम में 24 साल तक कर मुक्त मासिक आय
नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)| जीवन बीमा कंपनी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसमें बीमा किस्त की भुगतान अवधि पूरी होने के 24 साल बाद तक मासिक आय का जरिया बना रहेगा और आय पर कोई कर भी नहीं देना होगा।
जीवन बीमा कंपनी ने कहा कि यह गारंटीकृत मासिक आय योजना है और इसमें प्रीमियम भुगतान/ पॉलिसी अवधि की समाप्ति की तारीख से 24 साल की अवधि तक कर मुक्त मासिक आय प्राप्त करने का प्रावधान है। इस स्कीम का नाम टाटा एआईए लाइफ गारंटीकृत मासिक आय योजना (टाटा एआईए लाइफ जीएमआईपी) है।
कंपनी ने कहा कि यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद की आवश्यकताओं और बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च जैसे जीवन के अन्य वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर विकल्प है।
कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार, बीमाधारक किस्त का भुगतान करने के लिए पांच, आठ और 12 साल की अवधि का चयन कर सकते हैं और बीमा किस्त का भुगतान करने की अवधि समाप्त होने के बाद इस में क्रमश: 10 साल, 16 साल और और 24 साल तक मासिक आय प्राप्त करने का विकल्प होगा। किस्त जमा करने की अवधि समाप्त होने के महज एक महीने के बाद आय मिलना शुरू हो जाएगा।
टाटा एआईए लाइफ के चीफ रिस्क ऑफिसर और हेड प्रोडक्ट्स समित उपाध्याय ने कहा, टाटा एआईए लाइफ गारंटीकृत मासिक आय योजना काफी सरल और लाभप्रद बीमा योजना है जिसे विशेष रूप से गारंटीकृत कर मुक्त मासिक आय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चयनित आय अवधि 24 साल तक हो सकती है।
उन्होंने कहा कि यह योजना न सिर्फ किसी के परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि मासिक आय के स्रोत के रूप में भी दोगुना आमदनी दे सकती है जो कल की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
उन्होंने कहा, यह भविष्य की जरूरतों के लिए एक मददगार योजना होने के साथ आपके प्रियजनों को सुरक्षा भी प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि टाटा एआईए लाइफ के तहत जीएमआईपी देय मृत्यु लाभ वार्षिक प्रीमियम के 11 गुना, या भुगतान किए गए सभी प्रीमियम का 105 फीसदी या परिपक्वता पर देय बीमित राशि (सम अश्युअर्ड), या पॉलिसी अवधि (यानि प्रीमियम भुगतान अवधि) के दौरान मृत्यु पर (अगर पॉलिसी लागू हो तो) बीमित राशि के रूप में पूरा भुगतान किया जाता है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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