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एशियाई खेल (मुक्केबाजी) : सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे चोटिल विकास, मिलेगा कांस्य
जकार्ता, 31 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण चोटिल होने के कारण यहां जारी 18वें एशियाई खेलों में शुक्रवार को 75 किलोग्राम मिडलवेट स्पर्धा के सेमीफाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सेमीफाइनल से बाहर होने के कारण विकास को कांस्य पदक हासिल हुआ है।
विकास को शुक्रवार को कजाकिस्तान के अबिलखान अमानकुल के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलना था, लेकिन बाईं आंख की पलक में चोट लगने के कारण वह इस मैच को नहीं खेल पाएंगे और ऐसे में उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ेगा।
मुक्केबाजी टीम के प्रबंधक निरवान मुखर्जी ने आईएएनएस से कहा, बाईं आंख की पलक में लगी चोट के कारण उनकी आंख में सूजन आ गई है और इस कारण चिकित्सकों ने उन्हें अस्वस्थ घोषित कर दिया है। ऐसे में विकास अपना सेमीफाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि विकास को 29 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में चीन के तोहेता तांग्लातियान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान आंख में चोट लगी थी। इस मैच को उन्होंने 3-2 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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