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मुख्य समाचार

वोडाफोन-आइडिया का विलय, नवगठित कंपनी का संचालन शुरू

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नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी के बाद वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई है और विलय के बाद नवगठित कंपनी ‘वोडाफोन आइडिया लिमिटेड’ का संचालन भी शुरू हो गया है। दोनों कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में इस बाबत जानकारी दी गई।

दूरसंचार विभाग की ओर से पिछले महीने विलय की अनुमति मिलने के बाद न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की मंजूरी ही अंतिम आधिकारिक अनुमति थी।

बयान के अनुसार, आदित्य बिरला समूह और वोडाफोन समूह की साझेदारी में आइडिया सेल्यूलर (नया नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड) भारत के अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में काम करने लगा है, जिसके पास 40.8 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं।

वोडाफोन आइडिया के नवगठित निदेशक मंडल में छह स्वतंत्र निदेशक समेत कुल 12 निदेशक हैं और कुमार मंगलम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल ने बालेश शर्मा को सीईओ नियुक्त किया है।

बयान के अनुसार, नई कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 32.2 फीसदी होगी।

सम्मिलित आधार पर वोडाफोन समूह की 45.2 फीसदी हिस्सेदारी है और आदित्य बिरला समूह की 26 फीसदी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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