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आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी, तेजस्वी को जमानत
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2006 के आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके से जुड़े मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व अन्य को जमानत दे दी। यह मामला रांची व पुरी में दो आईआरटीसीसी के होटलों के ठेकों को एक निजी कंपनी को देने में कथित तौर पर की गई अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें निजी कंपनी पटना के एक प्रमुख जगह पर तीन एकड़ का वाणिज्यिक भूखंड रिश्वत के तौर पर देने में संलिप्त रहा।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रांची जेल के अधिकारियों से लालू प्रसाद को उनकी अदालत के समक्ष 8 अक्टूबर को पेश करने के लिए कहा है।
चारा घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख रांची जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है।
अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक-एक लाख के निजी बांड व इतनी ही राशि का मुचलका भरने का निर्देश देते हुए जमानत दे दी।
राबड़ी व तेजस्वी अपने खिलाफ जारी समन पर अमल करते हुए अदालत में हाजिर हुए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटलों के रखरखाव के ठेके के मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
इस आरोपोत्र में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी वे बेटे, पूर्व आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी.के.गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशकों विनय व विजय कोचर, व राजद सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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