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सिंधु जल संधि लागू करने पर भारत, पाकिस्तान के बीच बातचीत
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने को लेकर 29-30 अगस्त के दौरान हुई भारत-पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन (पीआईसी) की बैठक में बातचीत हुई। यह जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई। विदेश मंत्रायल ने एक बयान में कहा, सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के आधार पर विभिन्न जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर तकनीकी बातचीत हुई। इन परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर स्थित पंकल डल (1,000 मेगावाट) और लोअर कलनई (48 मेगावाट) की परियोजना शामिल है।
मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों ने संधि के तहत दोनों तरफ से सिंधु बेसिन में स्थायी इंड्स कमिश्नरों की यात्रा की अनिवार्यता पर सहमति जताई।
मंत्रालय के अनुसार, संधि के दायरे में आने वाले मसलों पर परमानेंट इंड्स कमीशन की भूमिका को प्रोत्साहन देने को लेकर बातचीत हुई।
दोनों देशों के बीच 1960 में की गई संधि में व्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी शामिल हैं।
विश्व बैंक की मध्यस्थता में संधि के तहत भारत को दो नदियों के जल का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है जबकि अन्य तीन नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है।
भारत ने कहा कि उसे संधि के तहत अपने क्षेत्र में प्रवाहित नदियों की सहायक नदियों पर जलविद्युत संयंत्र लगाने का अधिकार है जबकि पाकिस्तान को आशंका है कि इससे उसके क्षेत्र में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा।
लाहौर में हुई वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष की अगुवाई भारतीय सिंधु जल आयुक्त पी. के. सक्सेना ने की।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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