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मुख्य समाचार

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई टाली

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नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। अदालत ने यह स्थगन केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पंचायत चुनावों के बाद मामले पर सुनवाई के आग्रह पर दिया। राज्य में आठ चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव दिसंबर में खत्म होंगे।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने मामले पर सुनवाई को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया, महान्यायवादी के.के.वेणुगपाल ने पीठ से कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है और पंचायत चुनावों पर असर डाल सकता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव को आयोजित करने के लिए अर्धसैनिक बल राज्य में हैं।

मुद्दे की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए महान्यायवादी ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे को लेकर कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हड़ताल है।

अनुच्छेद 35ए को संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए शामिल किया गया। इसके तहत बाहरी व्यक्तियों को राज्य में बसने या अचल संपत्ति खरीदने पर रोक है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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