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मुख्य समाचार

विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों के लिए आई-वोटिंग वेबसाइट लॉन्च

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इस्लामाबाद, 1 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने आगामी उपचुनावों में विदेश में रह रहे 79 लाख पाकिस्तानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आई-वोटिंग वेबसाइट लॉन्च की है। डॉन न्यूज के मुताबिक, ईसीपी 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली दोनों के लिए 37 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराएगी।

ओवरसीज वोटिंग सिस्टम (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉट ओवरसीजवोटिंगडॉटजीओवीडॉटपीके) ने इन निर्वाचन क्षेत्रों को वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर मतदान के लिए सूचीबद्ध किया है।

विदेशी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के वोट को पंजीकृत कराने के लिए 1 से 15 सितंबर तक ईसीपी की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर पाएंगे।

हालांकि, मतदाताओं को एक वोटर पास कोड 10 से 14 अक्टूबर के बीच जारी किया जाएगा।

चयनित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की एक निर्दिष्ट सूची तब प्रणाली द्वारा प्रदर्शित की जाएगी और मतदाता अपने वोट डालने के लिए उम्मीदवार के चुनाव प्रतीक का चयन करेंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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