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मुख्य समाचार

इटली लीग : एसी मिलान ने रोमा को हराया

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मिलान, 1 सितम्बर (आईएएनएस)| एसी मिलान ने इटली लीग के दूसरे दौर के एक रोमांचक मुकाबले में एएस रोमा को 2-1 से हराते हुए 2018-19 सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। बीबीसी के अनुसार, फारवर्ड खिलाड़ी पैट्रिक कट्रोने ने इंजुरी टाइम (95वें मिनट) में मैच का दूसरा गोल करते हुए मेजबान टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस जीत के बाद मिलना तालिका में 11वें पायदान पर पहुंच गया है।

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मिलान हलांकि मैच में अधिक समय तक गेंद पर नियंत्रण बनाने में कामयाब रहा।

पहला गोल मिलान के मिडफील्डर फ्रैंक केसी ने 40वें मिनट में दागा। केसी ने बॉक्स के अंदर आसान सा टैपइन कर यह गोल किया।

दूसरे हाफ में रोमा वापसी करने में कामयाब रहा। 59वें मिनट में अर्जेटीना के फेडरिको फाजियो ने वॉली के जरिए शानदार गोल करते हुए मेहमान टीम की वापसी करा दी।

इसके बाद, इंजुरी टाइम में मैच ने रोमांचक मोड़ लिया और 95वें मिनट में गोल करके कट्रोने ने अपनी टीम को अहम जीत दिलाई।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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