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मुख्य समाचार

‘पिछले 7 महीनों में 2 लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी विस्थापित हुए’

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काबुल, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| अफगानिस्तान में मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा कि 2018 के शुरुआती सात महीनों में संघर्ष के कारण दो लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक, ओसीएचए ने एक बयान में कहा, अफगानिस्तान में संघर्ष के कारण एक जनवरी से 10 अगस्त 2018 तक 209,000 लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। 34 प्रांतों में से 31 में जबरन विस्थापन दर्ज किया गया है।

अफगान अधिकारियों और मानवीय एजेंसियों ने देश में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

बयान के मुताबिक, विस्थापित परिवार अक्सर खुद को खतरनाक स्थिति में पाते हैं, जहां अपर्याप्त आश्रय, खाद्य-पानी की कमी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक अप्र्याप्त पहुंच के साथ सुरक्षा के आभाव में उनकी सेहत, गरिमा खतरे में पड़ रही है।

देश में जारी संघर्ष, विद्रोह और सुरक्षा हालात के बदतर होने के कारण 2001 से 10 लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी विस्थापित हुए हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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