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मुख्य समाचार

हमारी पार्टी नगरपालिका, पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी : फारूक

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श्रीनगर, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) ने बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर में आगामी नगरपालिका व पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का एलान किया। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में चुनाव के लिए हालात अनुकूल नहीं है। एनसी के पूर्व अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में पार्टी ने आगामी नगरपालिका और पंचायत चुनाव से अलग रहने की घोषणा की।

श्रीनगर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारी पार्टी नगरपालिका और पंचायत चुनाव में तब तक हिस्सा नहीं लेगी जब तक केंद्र निवासियों (जम्मू-कश्मीर) को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 35 ए पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी और इसकी रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाएगी।

उन्होंने कहा, कोर ग्रुप का मानना है कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव करवाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इससे पहले अनुच्छेद 35 ए के संबंध में व्यर्थ की बातों से अनावश्यक रूप से पैदा हुए हालात पर विचार नहीं किया गया।

इससे पहले बुधवार को ही फारूक अब्दुल्ला के पुत्र और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के माध्यम से कहा, केंद्र सरकार को अब अनुच्छेद 35 ए के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ अदालत की कार्यवाही को लंबित करने के लिए पंचायत और नगरपालिका चुनाव करवाना ठीक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त को अनुच्छेद 35 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि केंद्र ने सरकार से मामले पर जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने के बाद विचार करने की मांग की थी।

आठ चरणों में होने वाला चुनाव दिसंबर में पूरा होगा।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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