मुख्य समाचार
वैद्य को हटाने की जल्दी क्यों थी : उमर अब्दुल्ला
श्रीनगर, 7 सितम्बर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राज्य के पुलिस प्रमुख एस.पी.वैद्य को जल्दबाजी में हटाने पर सवाल उठाया। राज्यपाल प्रशासन केआदेश पर मध्य रात्रि को वैद्य का तबादला आदेश जारी किया गया।
वैद्य की जगह पर दिलबाग सिंह को लाए जाने पर उमर ने अपने ट्वीट में कहा, एस.पी.वैद्य को हटाने में जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। स्थायी व्यवस्था किए जाने के बाद उन्हें हटाया जाना चाहिए था।
दिलबाग सिंह 1987 बैच के जम्मू एवं कश्मीर काडर के आईपीएस अधिकारी हैं।
उन्होंने कहा, नेतृत्व के भ्रम से निपटने के अलावा भी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के पास बहुत सी समस्याएं हैं।
उन्होंने कहा, महानिदेशक बदलना प्रशासन का विशेष अधिकार है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था के तौर पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति क्यों? मौजूदा महानिदेशक नहीं जानते कि वह इस पद पर कब तक बने रहेंगे और अन्य लोग जो उनका स्थान लेना चाहते हैं, इसे पाने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ भी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए अच्छा नहीं है।
गुरुवार को देर रात जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिलबाग सिंह अपने जम्मू एवं कश्मीर (जेल) महानिदेशक की ड्यूटी के अलावा पुलिस महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे।
वैद्य को यातायात आयुक्त बनाया गया है।
एक अन्य आईपीएस अधिकारी वी.के.सिंह शीर्ष पुलिस पद के लिए अपनी अनदेखी किए जाने के विरोध में कथित तौर पर छुट्टी पर चले गए हैं।
वी.के.सिंह, दिलबाग सिंह से वरिष्ठ हैं और जम्मू एवं कश्मीर कैडर से हैं।
सूत्रों का कहना है कि वी.के. सिंह की वरिष्ठता के मद्देनजर उन्हें जम्मू एवं कश्मीर (जेल) महानिदेशक बनाया जाने वाला है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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