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मुख्य समाचार

हैदराबाद दोहरे बम विस्फोटों में तीसरा आरोपी दोषी करार

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हैदराबाद, 10 सितंबर (आईएएनएस)| हैदराबाद में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में सोमवार को यहां अदालत ने तीसरे आरोपी को दोषी ठहराया है। इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दो अन्य दोषियों को आज देर शाम तक सजा सुनाई जा सकती है।

मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायालय ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के एक कथित आतंकी तारिक अंजुम को अन्य आरोपियों को आश्रय देने के अपराध में दोषी ठहराया। सजा का ऐलान बाद में होगा।

अन्य दो आरोपियों में फारुख शरफुद्दीन और सादिक अहमद शेख को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया जबकि पांचवें आरोपी पर फैसला अगले सप्ताह होगा।

अदालत अनीक शफीक सैय्यद और अकबर इस्माइल चौधरी की सजा का ऐलान कर सकती है। इन्हें पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था।

अनीक ने कथित तौर पर लुम्बिनी पार्क में बम रखा था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी जबकि अकबर ने दिलसुखनगर में बम रखा था, लेकिन इसमें विस्फोट नहीं हुआ था।

अदालत ने इन्हें चार सितंबर को दोषी ठहराया था।

इसके अलावा 25 अगस्त 2007 को शाम लगभग 7.45 बजे सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे, जिसमें से गोकुल चाट पर हुए विस्फोट में 32 लोगों की मौत हुई थी जबकि लुंबिनी पार्क में 10 लोग मारे गए थे।

इस विस्फोटों में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते ने अक्टूबर 2008 में इन्हें गिरफ्तार किया था। तीन अन्य आरोपियों में आईम सरगना रियाज भटकल और उसका भाई इकबाल भटकल है, जो फिलहाल फरार हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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