मुख्य समाचार
ट्रंप प्रशासन ने 2019 के लिए शरणार्थियों की संख्या घटाई
वाशिंगटन, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने घोषणा की है कि उसने एक अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2019 के लिए देश में आने वाले विदेशी शरणार्थियों की अधिकतम संख्या घटाकर 30,000 कर दी है। अमेरिका में शरणार्थियों के लिए यह प्रवेश संख्या न्यूनतम स्तर पर है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने सोमवार को कहा कि इस वर्ष 45,000 शरणार्थियों की तुलना में अमेरिका ने अगले वर्ष कम शरणार्थियों को अनुमति दी है। इस वर्ष 45,000 शरणार्थियों की संख्या पहले से ही 1980 के बाद से सबसे कम है।
प्रशासन अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से नए नियमों के अनुसार शरणार्थी की विशेष निगरानी कर ‘शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम’ शुरू कर देगा। शरणार्थियों के प्रवेश से अमेरिका की सुरक्षा और कल्याण को खतरा होने का लगातार दावा किया जा रहा है।
नए मापदंडों के अनुसार, 90 दिनों तक 11 देशों के शरणार्थियों की मामले-दर-मामले जांच की जाएगी।
ट्रंप प्रशासन ने अबतक देशों की सूची जारी नहीं की है।
अमेरिका ने 2016 में लगभग 85,000 शरणार्थियों का स्वागत किया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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