मुख्य समाचार
नेताजी के साथ क्या हुआ था, लोगों को जानने का हक : ममता
कोलकाता, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि 1945 में ताइहोकू विमान दुर्घटना के बाद वास्तव में नेताजी के साथ क्या हुआ था। बनर्जी ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने 2015 में नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक कर दी थीं। ताइहोकू में विमान दुर्घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था। जनता को सच जानने का हक है।
राज्य के गृह विभाग में रखीं नेताजी से जुड़ीं 64 फाइलों को ममता बनर्जी सरकार ने 18 सितम्बर 2015 को सार्वजनिक कर दिया था।
हालांकि शोधकर्ता और लेखक अनुज धर ने इससे पहले दावा किया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में ऐसी कई और फाइलें हैं।
बोस परिवार के एक हिस्से के साथ-साथ कुछ शोधकर्ताओं को विश्वास है कि नेताजी का निधन ताइपे में ताइहोकू हवाईअड्डे पर विमान दुर्घटना में हो गया था।
हालांकि, परिवार के अन्य लोगों के साथ-साथ शोधकर्ताओं और नेताजी के प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या विमान दुर्घटना की बात को नकारती है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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