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जीटीबी अस्पताल पर शीर्ष अदालत में करेंगे अपील : दिल्ली सरकार
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| जीटीबी अस्पताल में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों को वरीयता के आधार पर इलाज देने के दिल्ली सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, “दिल्ली सरकार जीटीबी अस्पताल में दिल्ली वासियों को प्रदत्त सुविधाओं के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं है और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। अपने करदाताओं को बेहतर सुविधाएं देना किसी भी सरकार का दायित्व होता है।”
एक पायलट परियोजना के तहत पूर्वी दिल्ली के शहादरा क्षेत्र में दिलशाद गार्डन में स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज में बाहरी लोगों के मुकाबले दिल्ली वासियों को तरजीह दी जा रही थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जीटीबी अस्पताल में बड़ी संख्या में पचिमी उत्तर प्रदेश के मरीज इलाज कराने आते हैं।
इस अस्पताल में लगभग 80 फीसदी बेड दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित थे और मरीज का सत्यापन मतदाता पहचान-पत्र से होता था। आपातकालीन सेवाएं यद्यपि सभी के लिए समान रूप से खुली थीं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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