मुख्य समाचार
बिहार में ट्रेन की चपेट में आने से 5 की मौत
भभुआ, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार के कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीन महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वाराणसी-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भभुआ रोड स्टेशन पर आकर खड़ी हुई थी। एक्सप्रेस में अधिक भीड़ होने के कारण कई लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरकर दूसरी तरफ उतर गए और बिना देखे रेलवे पटरी पार करने लगे।
इसी बीच हाबड़ा लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस पहुंच गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। भभुआ रोड स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक सरोज सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर ही पांच लोगों की मौत हो गई।
सासाराम रेल पुलिस के पुलिस निरीक्षक पंकज प्रकाश ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि मृतकों में रोहतास जिले के तेलारी गांव निवासी साहिना परवीन (35), अफरीन (10) और करीना (15) शामिल हैं। ये तीनों एक ही परिवार की बताई जा रही हैं। दो मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हुई हैं।
घटनास्थल पर जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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