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मुख्य समाचार

ईयू ने नवंबर में ब्रेक्जिट बैठक रद्द की

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ब्रसेल्स, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| ब्रेक्सिट समझौते को लेकर यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के बीच गतिरोध जारी है और इस वजह से नवंबर में होने जा रहे ब्रेक्सिट सम्मेलन को रद्द कर दिया है। ईयू सूत्रों ने बुधवार को बताया, “फिलहाल ईयू के 27 देश नवंबर में ब्रेक्सिट सम्मेलन की योजना नहीं बना रहे हैं।”

समाचार एजेंसी एफे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईयू के प्रमुख वार्ताकार मिशेल बार्नियर द्वारा हरी झंडी मिलने पर ईयू के सभी 27 देश बैठक के लएि तैयार हैं।

ईयू के सदस्य देशों के प्रमुखों ने बुधवार को ब्रसेल्स में मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ब्रेक्सिट को लेकर अपना बयान देंगी।

ब्रसेल्स ने ब्रिटेन सरकार के साथ अक्टूबर में विदड्रॉल समझौते को खत्म करने की योजना बनाई थी ताकि यूरोपीय संसद और वेस्टमिंस्टर संसद 29 मार्च से पहले इसे मंजूरी दे सके।

साल्जबर्ग में सितंबर में एक अनौपचारिक बैठक के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क कह चुके थे कि बातचीत के लिए अक्टूबर में होने वाली बैठक सच्चाई का पल होगा और उम्मीद है कि तब तक इस पर बातचीत पूरी हो चुकी होगी और नतीजे हमारे सामने होंगे।

उन्होंने कहा था, “यदि हमे लगेगा कि हम नवंबर में हमारे समझौते को अंतिम आकार देने में सक्षम होंगे तो मैं इस बैठक का आह्वान करूंगा, जो 17 और 18 नवंबर को होगी।”

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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