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एयरसेल मेक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल मेक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में विशेष अदालत में सप्लीमेंटरी प्रॉसीक्यूशन कंप्लेन दर्ज कराई गई।
धनशोधन निवारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले के आरोप पत्र में चिदंबरम, चिदंबरम के बेटे कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्करारमन, एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड, मलेशिया निवासी ऑगस्टस राफ मार्शल और कुछ अन्य को आरोपी बनाया गया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी जांच कर रहे हैं कि कार्ति चिदंबरम कथित रूप से कैसे 2006 में एयरसेल-मेक्सिस सौदे में प्रत्यक्ष विदेशी संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति पत्र लेने में सफल हो गए जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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