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मप्र में किसान कर्जमाफी के लिए क्रियान्वयन समिति बनी
भोपाल, 18 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में किसानों के दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए 22 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव कमल नागर द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों के कर्जमाफी के संबंध में वचनपत्र में उल्लिखित वचन को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। वचनपत्र में कहा गया है कि “सभी किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा।”
कर्जमाफी लागू करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर समिति में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को शपथ ली थी और उसी दिन कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया था– “राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्र किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण को माफ किया जाता है।”
इस आदेश से किसानों और अन्य वर्ग में संदेह पैदा हो गया था कि क्या इस साल 31 मार्च तक लिया गया कर्ज ही माफ होगा? मंगलवार को जारी उपसचिव के आदेश से स्थिति कुछ साफ हुई है, साथ ही इसमें किसी तरह की शर्त नजर नहीं आ रही है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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