मुख्य समाचार
मारुति सुजुकी अगले साल तक बीएस-4 मॉडल बनाना बंद करेगी
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर (आईएएनएस)| प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर. सी. भार्गव ने बुधवार को कहा कि कंपनी 2019 के अंत तक भारत स्टेज (बीएस)-4 मॉडल की कारें बनाना बंद कर देगी। कंपनी का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि देश में एक अप्रैल, 2020 से बीएस-4 वाहन की बिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो जाएगा।
भार्गव ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, “बीएस-4 का उत्पादन मुख्य तौर पर दिसंबर 2019 तक बंद हो जाएगा।”
उन्होंने कहा, “अगर ग्राहकों की मांग होगी तो हम आपको दिसंबर 2019 के बाद भी कुछ बीएस-4 वाहन प्रदान करेंगे, बशर्ते हमें पक्का विश्वास होगा कि हम 31 मार्च के पहले वाहन को पंजीकृत करवा सकते हैं।”
भार्गव का मानना है कि बीएस-6 मॉडल के डीजल वाहनों की बिक्री पर असर हो सकता है, क्योंकि उनकी कीमतें बीएस-6 पेट्रोल मॉडल से काफी अधिक होंगी।
उन्होंने कहा, “बीएस-6 में डीजल कार की कीमतें काफी अधिक होंगी और हमें नई कीमतों पर डीजल कार के प्रति ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखना होगा। बीएस-6 डीजल मॉडल कारों की कीमतें बीएस-6 पेट्रोल मॉडल की कारों की तुलना में करीब 2.5 लाख रुपये ज्यादा होंगी।”
एक अप्रैल, 2020 से भारत के ऑटो उद्योग में पूर्ण रूप से बीएस-6 मॉडल के वाहनों का विनिर्माण होगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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