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मुख्य समाचार

पेटीएम से बिना अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा

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बेंगलुरु, 19 दिसम्बर (आईएएनएस)| डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम ने ट्रेन टिकट बुकिंग पर सभी लेनदेन शुल्क, पेमेंट गेटवे और सेवा शुल्क माफ कर दिए हैं। पीएनआर स्टेटस चैक करने से लेकर टिकट बुक करना सभी काम एक मिनट के अंदर हो जाएंगे और टिकट रद्द कराने पर रिफंड भी तत्काल मिल जाएगा। पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक रंजन ने कहा, “अब हमारे उपभोक्ता सेवा शुल्क, पेमेंट गेटवे शुल्क या किसी भी अन्य प्रकार का लेनदेन शुल्क, पेमेंट गेटवे और सेवा शुल्क दिए बिना पेटीएम से ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री ट्रेन टिकट बुक करने के लिए किफायती व झंझट मुक्त ऑनलाइन चैनल अपनाएं।”

पेटीएम भारत का पहला डिजिटल पेमेंट पोर्टल है जिसने ऑनलाइन ट्रैवल के क्षेत्र में कदम रखा है। इस सेगमेंट में अभी तक वर्टिकल प्लेयर्स का ही बोलबाला रहा है। पिछले साल, पेटीएम ने अपने यात्रा कारोबार में तीन गुना की वृद्धि देखी, और वित्त वर्ष 2018 में 3.80 करोड़ टिकटों की बिक्री दर्ज की। इसके साथ ही पेटीएम के यात्रा उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी होकर 90 लाख हो गई है।

पेटीएम का ट्रैवल कारोबार बैंगलुरु से संचालित होता है, इसके लिए 300 सदस्यों की टीम काम करती है।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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