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प्रादेशिक

बबलू श्रीवास्तव 2003 के अपहरण मामले में बरी

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अंडरवर्ल्ड डॉन, बबलू श्रीवास्तव, लखनऊ जेल, नई दिल्ली

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नई दिल्ली| यहां की एक अदालत ने कथित अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और फजलुर रहमान सहित उसके तीन सहयोगियों को 2003 में दिल्ली के एक व्यापारी के अपहरण मामले में बरी कर दिया। यह जानकारी शनिवार को एक वकील ने दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने शुक्रवार को ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, फजलुर रहमान उर्फ फजलू, प्रदीप कुमार खुराना और जीतेंद्र सिंह को धारा ए364-ए (फिरौती के लिए अपहरण), 387 (फिरौती वसूली के लिए किसी को मौत या गंभीर चोट के भय में रखना) और 120बी (आपराधिक सांठगांठ) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील जे. पी. बंसल ने कहा कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठमूठ फंसाया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उच्च सुरक्षा युक्त वाहन पंजीयन प्लेट बनाने और विपणन का कारोबार करने वाले दिल्ली में रहने वाले व्यापारी शीतल सिंह को बबलू श्रीवास्तव और उसके सहयोगियों से फिरौती की धमकी मिली थी। पुलिस ने बताया कि एक दिन जितेंद्र ने सिंह को फोन किया और उन्हें लखनऊ में बबलू श्रीवास्तव से मिलने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद ही 11 मार्च 2003 को जितेंद्र एवं अन्य ने सिंह का अपहरण कर लिया और उन्हें लखनऊ जेल में बंद बबलू के पास ले गया।

वहां बबलू ने सिंह को धमकाया और उनसे 25 लाख रुपये की मांग की। कुछ दिनों बाद सिंह ने दिल्ली की विशेष शाखा में बबलू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बबलू श्रीवास्तव पर देश में विभिन्न प्रकार के मामले चल रहे हैं और उसे 1995 में सिंगापुर से प्रत्यर्पित कर लाया गया था।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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