उत्तर प्रदेश
सपा ने घोषित की भारी-भरकम 182 सदस्यीय कार्यकारिणी, अब्दुल्ला आजम बनाए गए सचिव
लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने अपनी भारी-भरकम 182 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पूर्व मंत्री अताउर्रहमान समेत 3 महासचिव और अब्दुल्ला आजम समेत 61 सचिव बनाए गए हैं। पार्टी का सितंबर, 2022 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और कार्यकर्ता तभी से प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे।
राष्ट्रीय सम्मेलन में ही MLC नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया था। अब प्रदेश कार्यकारिणी में राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष, मो. इरफानुल हक, सीएल वर्मा, श्याम लाल पाल और राजेंद्र एस बिंद को उपाध्यक्ष नामित किया गया है।
पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय, विधायक व पूर्व मंत्री अताउर्रहमान और अनीसुर्ररहमान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य कार्यकारिणी में 48 सदस्य और 62 विशेष आमंत्रित सदस्य भी नामित किए गए हैं।
सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में पीडीए का दबदबा
सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में PDA (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) का दबदबा दिखा। 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादवों को जगह मिली है। इस गणना में 63 विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है।
इस तरह से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और सदस्यों की संख्या 119 है। इनमें 8 ब्राह्मण, 45 गैर यादव ओबीसी और 14 वैश्य, कायस्थ, जैन, सिख और ईसाई समुदाय से हैं। इसके अलावा कई विधायकों और पूर्व विधायकों को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। विधायकों में डॉ. आरके वर्मा, नफीस अहमद और डॉ. रागिनी सोनकर प्रमुख हैं।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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