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प्रादेशिक

मप्र : दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर पथराव

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रतलाम,मध्य प्रदेश,दलित दूल्हे,प्रभारी सुरेश बलराज,मनोज कुमार,तहसीलदार के. एल. जैन

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रतलाम | मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर दबंगों द्वारा बारात पर पथराव किया गया। इसमें कई लोगों को चोट आई है। बारात की सुरक्षा में पुलिस तैनात की गई। घोड़ी पर बैठे दूल्हे को हेलमेट लगाना पड़ा। ताल थाना क्षेत्र के प्रभारी सुरेश बलराज ने सोमवार को बताया कि रविवार को नागदा से दलित युवक मनोज कुमार की बारात नेगरुन गांव आई थी। इस गांव के कुछ दबंग किस्म के युवकों को दलित युवक का घोड़ी पर बैठना नागवार गुजरा।

बताया गया कि जब बारात निकल रही थी, तभी कुछ युवकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में पांच बारातियों सहित अतिरिक्त तहसीलदार के. एल. जैन को चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया है। पथराव की घटना के बाद बारात की सुरक्षा में पुलिस बल की तैनाती की गई। दूल्हे को हेलमेट पहनाकर घोड़ी पर बैठाया गया।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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